6 वर्षीय बच्ची का बलात्कार करने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 10 दिन में सुनाया फैसला !

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अदालत ने छह वर्ष की मासूम बच्ची का बलात्कार करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 10 दिन के अंदर फैसला सुना दिया। अदालत ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामला प्रतापगढ़ नगर कोतवाली की पृथ्वीगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है।

रिपोर्ट के अनुसार, कंधई इलाके की महिला अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ मायके आई हुई थी। 12 अगस्त की शाम 7:30 बजे बच्ची अपनी ममेरी बहन के साथ निमंत्रण से लौट रही थी। रास्ते में एक युवक उसे बहला-फुसलाकर खेत में ले गया। मामा की बेटी घर पहुंची और बताया, तो परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने आरोपित को मासूम के साथ खेत में पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपित प्रयागराज मऊआइमा के किरांव के भूपेंद्र सिंह उर्फ भोनू पर मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। विवेचक शहर कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने 12 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल किया।

आरोपित को नाबालिग बताने हेतु उसकी स्कूल की टीसी पेश की। हालांकि जांच में टीसी फर्जी पाई गई। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने लगातार सुनवाई कर 21 सितंबर को आरोपी को दोषी करार दे दिया। गुरुवार को आरोपित को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक के लिए जेल की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।  

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