लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक कदम से अब थाने लाई जाने वाली गायों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा. गैर कानूनी कारोबार के तहत बरामद की जाने वाली गायों के लिए एक साल तक चारे का प्रबंध कर दिया गया है. गौवध निवारण कानून (Cow smuggling law) के अंतर्गत यह कदम उठाया गया है. इसके तहत गायों की तस्करी करते हुए अब जो भी पकड़ा जाएगा, वही शख्स गायों के लिए एक साल तक चारे का बंदोबस्त करेगा. नए कानून में इसका उल्लेख किया गया है. मामले का निपटारा होने या एक साल का समय पूरा होने तक गौतस्करी के आरोपियों को पकड़ी गईं गायों के चारे के लिए पैसा देना होगा. यही नहीं यदि इस दौरान कोई गाय जख्मी मिलती है तो उसके उपचार का खर्च भी आरोपी ही उठाएगा. यूपी से अच्छी गाय एवं गोवंशीय पशुओं का अन्य राज्यों में पलायन रोकने, श्वेत क्रांति का सपना साकार करने एवं कृषि कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि गाय एवं गोवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं परिरक्षण किया जाए. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (यथासंशोधित) की धारा-8 में गौ हत्या की वारदातों हेतु सात साल की अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है. वहीं, उक्त घटनाओं में शामिल लोगों को जमानत मिलने के मामले बढ़ रहे हैं. इन सभी कारणों से जन भावना की अपेक्षा का सम्मान करते हुए यह जरुरी हो गया है कि गोवध निवारण अधिनियम को और अधिक सुदृढ़, संगठित एवं असरदार बनाया जाए. इन्हीं बिन्दुओं पर विचार करते हुए वर्तमान गोवध निवारण अधिनियम, 1955 में संशोधन किए जाने संबंधी फैसला लिया गया है. पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में क्या हुआ बदलाव ? यहां जानें आज के भाव दिनभर के कारोबार के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर हुआ बंद, सेंसेक्स लुढ़का 335 अंक इन आसान तरीकों से घर बैठे चेक करें पीएफ अकाउंट का बैलेंस