गाजियाबाद: एक व्यक्ति की हत्या में अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. शुक्रवार को अदालत ने मृतक के 6 साल के मासूम बेटे की गवाही एवं अन्य सबूतों के आधार पर प्रेमी-प्रेमिका को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन दोनों पर आरोप था कि इन्होंने नाज़ायज़ संबंध के चलते बाधक बनने पर एक शख्स को शराब में जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी. मुकेश अम्बानी ने गुजरात को बताया रिलायंस की जन्मभूमि, 3 लाख करोड़ के निवेश का किया वादा यह घटना हापुड़ जिले के सिंभावली थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले एक गांव की है. जानकारी के मुताबिक इस गांव में वर्ष 2014 में घर में ही एक सदस्य अबरार नामक युवक की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई थी. तब बताया गया था कि वे घटना की रात अपने घर में ही आरोपी पड़ोसी युवक के साथ शराब पीने के बाद सो गया था और सुबह मृत मिला था. सप्ताह के आखिरी दिन बढ़ोतरी के साथ बंद हुए शेयर बाजार गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है. शुक्रवार को अपर जिला जज कुणाल वेपा की अदालत में अबरार हत्याकांड में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी फिरासत की सजा पर सुनवाई की गई थी. वहीं जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने आरोपी प्रेमी-प्रेमिका को मृत्युदंड देने की अपील की थी. इस पूरे मामले में कोर्ट ने महिला के 6 साल के मासूम बेटे की गवाही को अहम् मानते हुए दोनों को सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 35-35 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. खबरें और भी:- सोने के दामों में आई गिरावट, चांदी ने वापिस पाई अपनी चमक दिल्ली में घने कोहरे के चलते बाधित हुआ विमानों का परिचालन कुछ दिनों की तेजी के बाद आज गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार