मोटर व्हीकल एक्ट 2019: यूपीवासियों को जल्द मिल सकती है बड़ी राहत, सरकार ला रही संशोधन प्रस्ताव

लखनऊ : मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 2019 के तहत बढ़ाई गई ट्रैफिक चालान की दरों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित गुजरात और उत्‍तराखंड के बाद अब उत्‍तर प्रदेश में भी कम किए जाने की संभावना जताई जा रही है. यूपी के लोगों को बढ़ाए गए ट्रैफिक जुर्माने से जल्‍द राहत मिल सकती है. इसे लेकर प्रदेश का परिवहन विभाग संशोधन प्रस्ताव तैयार कर रहा है. जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन प्रस्ताव को पेश करने की योजना है. 

यदि कैबिनेट की तरफ से इसे मंजूरी मिल गई तो राज्य में जल्‍द ही ट्रैफिक चालान की नई दरें लागू हो जाएंगी. दरअसल, मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 2019 को लेकर देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. इस बीच गुजरात के बाद भाजपा शासित उत्‍तराखंड में भी सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्‍तावित ट्रैफिक चालान की राशि को 50 से 75 प्रतिशत तक कम करने का फैसला लिया है.

उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने नए नियमों में परिवर्तन करते हुए बगैर लाइसेंस वाहन चलाने पर छूट देते हुए इस राशि को 2500 कर दिया है. केंद्र सरकार ने बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये लगने वाले जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 कर दिया था. इसके अलावा लाइसेंस रद्द होने के बाद भी वाहन चलाते हुए पाए जाने पर राज्य में 10,000 की जगह 5,000 रुपये का ही जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर पहली दफा 1000 रुपये और दूसरी दफा 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

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