लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बार खोलने की इजाजत दे दी है. ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अनलॉक-4 की गाइडलाइन के बाद लिया गया है. आबकारी विभाग के अनुसार, नई गाइडलाइन में बार को बंद करने का कोई निर्देश नहीं है, लिहाजा इसे खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि, बार खोलने की अनुमति तो दे दी गई है, किन्तु मॉडल शॉप्स अभी भी बंद रहेंगे. बार मालिकों को संचालन के वक़्त कोरोना महामारी के सभी नियम-निर्देशों का पालन करना होगा. उल्लेखनीय है कि सरकार को आबकारी से भारी राजस्व प्राप्त होता है. इसी के मद्देनज़र शराब की दुकानें पहले ही खोल दी गई थी और अब बार खोलने की अनुमति दे दी गई है. बीते दिनों ही योगी सरकार ने अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी की थी. सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से संबंधित कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है. 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत रहने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अपनी मर्जी से स्कूलों जाने की इजाजत होगी. इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित सहमति की जरुरत होगी. 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा. इसके लिए SOP अलग से जारी होगी. पीएम केयर्स फंड में पहले पांच दिन में जमा हुए 3,076 करोड़, मार्च के बाद होगा बाकी हिसाब दूसरे दिन लगातार सस्ता हुआ सोना वायदा, चांदी का दाम भी लुढ़का बीते पंद्रह दिनों में पेट्रोल में इतने रुपये का हुआ इजाफा, जानें डीजल का रेट