रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर लोकसभा सीट से सांसद आजम खान, उनकी सांसद पत्नी तंजीन फातिमा, MLA बेटे अब्दुल्ला, भाई और बहन आदि के खिलाफ दर्ज कराई जा रही एफआईआर में पुलिस प्रशासन से बड़ी गलती हो गई है। नई FIR में 2013 में दिवंगत हो चुकीं आजम खान की मां को नामजद करते हुए मामला दर्ज कर दिया गया। गलती की जानकारी होने पर जिलाधिकारी ने अब पुलिस को उनका नाम एफआईआर से हटाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले आज़म खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान सहित 37 लोगों पर जमीन कब्जाने के जुर्म में मुकदमा दर्ज किया गया है. ये रामपुर जेल के पीछे स्थित फांसीघर की जमीन से संबंधित मामला है. कुछ दिन पहले भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच बैठाई थी. जानकारी के अनुसार, इस मामले पर शुक्रवार (20 सितंबर) को जांच के बाद गंज कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है. FIR में अदीब आजम के खिलाफ धारा 420, 447 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(2) ख भी लगाई गई है. अपर जिला अधिकारी जेपी गुप्ता ने बताया है कि गेट संख्या 7 और 8 कि भूमि जो जेल प्रशासन के ज़ेरे इंतेजामिया दर्ज है. उसका क्रय विकय किया गया है. ये तक़रीबन 30 लोगों के बीच खरीदा और बेचा गया. उनके खिलाफ FIR कराई गई है. क्योंकि किसी को भी इसे बेचने खरीदने का अधिकार नहीं है. ये शासकीय भूमि है. रोज़गार पैदा करने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान महाराष्ट्र-हरियाणा में एक ही चरण में होंगे चुनाव, निर्वाचन आयोग ने किया तारीखों का ऐलान क्या महाराष्ट्र चुनाव में होगा भाजपा-शिवसेना का गठबंधन ? जानिए सीएम फडणवीस का जवाब