बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक कोर्ट ने बीमा धनराशि हड़पने के लालच में अपनी मां की कार से रौंदकर हत्या करने का दोषी पाते हुए उसके दो बेटों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जिले के फौजदारी सहायक लोक अभियोजक (ADGC) देवदत्त मिश्रा ने बुधवार को कहा कि कोर्ट ने बीमा धनराशि हड़पने के लालच में एक महिला की तीन मई 2017 की रात लगभग 10 बजे कार से रौंदकर हत्या करने का जुर्म साबित हो जाने पर मृतका के दो बेटों अमर सिंह (23) और राहुल सिंह (21) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. देवदत्त मिश्रा ने बताया कि यह घटना तीन मई 2017 की रात लगभग 10 बजे की है. फतेहपुर जिले की बिंदकी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ठिठौरी गांव के अमर सिंह और उसके छोटे भाई राहुल सिंह ने मां गुड्डी देवी (44) की हत्या कर उसके नाम की बीमा पॉलिसी की धनराशि हड़प करने की साजिश रची. उन्होंने बताया कि साजिश के मुताबिक, अमर सिंह अपनी मां को बाइक पर लेकर तीन मई 2017 को चित्रकूट में दर्शन कराने ले गया और रात तक़रीबन 10 बजे बेंदा-जौहरपुर गांव के पास एक ट्रक के सामने आने पर अमर सिंह ने अपनी मां को बाइक से सड़क पर गिरा दिया. इसके बाद अमर सिंह ने उसे (मां को) घसीटकर कार के सामने फेंक दिया. यह कार उसका छोटा भाई राहुल चला रहा था. एडीजीसी ने बताया कि साजिश के मुताबिक, राहुल बांदा से ही कार लेकर बड़े भाई की बाइक के पीछे चल रहा था. उसने आगे-पीछे कार मोड़कर मां को तब तक रौंदा, जब तक उसकी मौत होने का यकीन नहीं हो गया. मिश्रा ने बताया कि इस मामले में अमर सिंह ने अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ थाने में झूठा केस भी दर्ज करवाया था, किन्तु घटना की जांच में उपनिरीक्षक (SI) उपेंद्र नाथ ने पाया कि बीमा की धनराशि हड़पने के लिए दोनों भाइयों ने अपनी मां की कार से कुचलकर निर्मम हत्या की है और ट्रक चालक के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करवाया है. सऊदी ने क्राउन प्रिंस सलमान और नेतन्याहू के बीच गुप्त वार्ता से किया इनकार अलवर में नाबालिग से दरिंदगी, ट्यूशन पढ़ने गई लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म महू रजिस्ट्रार कार्यालय में बेहिसाब नकदी हुई बरामद