कोरोना पर योगी सरकार का सख्त आदेश, ना मानने पर डायरेक्ट कार्रवाई के निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश के अनुसार अब राज्य में घर से बाहर निकलते समय मुंह को ढकना जरूरी हो गया है. कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने 8 अप्रैल बुधवार को आदेश जारी किया कि कोरोना वायरस की रोकथाम और इससे बचाव के लिए हर व्यक्ति को फेस कवर करना या मास्क पहनना अनिवार्य है.

उल्लेखनीय है कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग किया जा सकता है या फिर किसी साफ कपड़े की तीन परतें बनाकर उसे भी मास्क के रूप में पहन सकते हैं. फेस कवर को साबुन से अच्छे से साफ करने के बाद दोबारा भी उपयोग किया जा सकता है. यदि कोई बिना फेस कवर किए घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर पाया गया तो उसके द्वारा एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ. प्र. एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) का उल्लंघन माना जाएगा और फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आपोक बता दें कि मास्क ना उपलब्ध होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा आदि चीजों का भी इस्तेमाल मुंह को ढकने में किया जा सकता है. बस ये ध्यान रखना है कि जब किसी फेस कवर या गमछे को दोबारा उपयोग किया जाए तो उससे पहले उसको साबुन से धोकर साफ अवश्य कर लें.

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