शराब व्यापारियों के लिए बड़ी खबर, बार लाइसेंस के नियम में हो सकता है बदलाव

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने शराब व्यवसायियों को बड़ी राहत मिल सकती है. जंहा प्रदेश में अब बार लाइसेंस 3 वर्ष  के लिए दिया जाने वाला है. वहीं बार संचालकों को 3 वर्ष का शुल्क एक साथ जमा कराना अनिवार्य हो जाएगा. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पुराने बार लाइसेंस धारकों को लाइसेंस शुल्क में दस फीसदी की छूट मिलेगी. जबकि नए बार लाइसेंस धारकों को यह छूट नहीं मिलेगी.

मिली जानकारी के अनुसार गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद आबकारी अनुभाग गैरसैंण ने इसकी अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में कहा गया है कि बार लाइसेंस को एक साल, दो साल एवं तीन साल के लिए रिन्यू कराया जा सकेगा.

वहीं इस बात का पता चला है कि इसके लिए उतने ही साल का लाइसेंस शुल्क जमा कराने के बाद ही इसे रिन्यू किया जाएगा. जबकि आबकारी नीति विषयक नियमावली वर्ष 2020-21 के नियम 21 में यह व्यवस्था की गई है. वहीं सूत्रों का कहना है कि शराब की दुकान के लिए आवेदन धरोहर राशि के रूप में कुल राजस्व के 2.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा.

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