देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए 27 जुलाई तक कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया है. हालांकि, इस बार सरकार ने सूबे के लोगों को बड़ी राहत दी है. अब उत्तराखंड के नागरिकों को प्रदेश में कहीं भी जाने पर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. हालांकि, दूसरे राज्यों से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है. नई गाइडलाइन के अनुसार, सूबे में अब दुकानों को रात 7 बजे की जगह 9 बजे तक खोलने की इजाजत है. इसके अलावा वैक्सीन की दोनों खुराक वाले लोगों को हवाई मार्ग से आने पर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट से राहत दी गई है. इसके साथ ही वाटर पार्क व मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे. नए दिशानिर्देशों में पुराने प्रतिबंधों को भी जारी रखा गया है. जैसे शादी-अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके साथ ही सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी. सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां अभी बंद रहेंगी. इसके अलावा सभी दुकानें साप्ताहिक बंदी को छोड़कर शेष दिन खुल सकेंगी. बता दें कि प्रदेश में कोरोना के अब तक 3.41 लाख केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से 3.27 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं. राज्य में 7356 लोगों की जान गई है. जबकि, 623 लोगों का उपचार चल रहा है. एचपी एडहेसिव्स ने फ्लोटिंग आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी दस्तावेज किए दाखिल पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने आतंकी हमले में घायल चीनी नागरिकों से की मुलाकात सिडनी ने कहा- अनिश्चितकालीन' लॉकडाउन से बाहर आने के लिए जरुरी टीकाकरण