भाजपा सांसद सुब्रामण्यम स्वामी ने चारधाम मैनेजमेंट एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होने सरकार की सारी पॉवर खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है. बता दे कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष आज इस पर सुनवाई हुई. जिससे लग रहा है कि चारधाम देवस्थानम एक्ट सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता हैं.आज हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई कर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सीईओ चारधाम देवस्थानम बोर्ड को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि तीन हफ्तों के भीतर सभी पक्षकार अपना जवाब दाखिल करें. सुनवाई के दौरान आज याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट के सामने कहा कि कल रात ही बोर्ड के सीईओ को नियुक्त किया गया है. हैप्पीनेस क्लास' में मेलानिया ट्रंप का हुआ जोरदार स्वागत, सीएम केजरीवाल ने बोली ये बात आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई जारी है. तब तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर भी जवाब दाखिल करने को कहा है. बता दें कि राज्य सरकार ने चारधाम देवस्थानम एक्ट पास किया था. जिसमें 51 मंदिरों को शामिल किया था. इसका पंडा-पुरोहितों ने भारी विरोध किया था. CAA : इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर इसके अलावा हाईकोर्ट में सरकार के एक्ट को बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने ही चुनौती देते हुए कहा है कि राज्य सरकार का यह एक्ट असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश का उलंघन भी करता है.याचिका में कहा गया है कि सरकार को मंदिर चलाने का कोई अधिकार नहीं है. मंदिर को भक्त या फिर उनके लोग ही चला सकते हैं. लिहाजा सरकार के एक्ट को निरस्त किया जाए. भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का जीरो टालरेंस, इन अधिकारियों पर मुकदमा हुआ दर्ज भीमा कोरेगांव मामले में शरद पवार से की जाएगी पूछताछ, जारी होगा समन गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने बोली ये बात