उत्तराखंड: जंगलों में आग लगाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, सख्त हुई धामी सरकार

देहरादून: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को घोषणा की कि उत्तराखंड जंगलों में आग लगाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि बार-बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

मुख्य सचिव रतूड़ी ने बताया कि जंगलों की आग बुझाने के लिए पौडी और अल्मोडा जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को तैनात किया गया है. जंगल की आग की घटनाओं से निपटने के लिए सचिवालय में बुलाई गई अधिकारियों की बैठक के बाद राज्य में ऐसी आग पर काबू पाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

राज्य का लक्ष्य सभी विभागों के सहयोग से एक सप्ताह के भीतर आग पर काबू पाना है. आग लगाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव रतूड़ी ने बताया कि ऐसे व्यक्तियों को पहले वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद वन्यजीव अधिनियम के तहत। इसके अलावा बार-बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। वन अधिकारियों को तदनुसार निर्देश दिये गये हैं।

आग के कारण राज्य में हुई पांच मौतों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में मुख्य सचिव रतूड़ी ने कहा कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे से निपटने के राज्य के प्रयासों के तहत आग लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है।

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