नई दिल्ली : बैंकों का कर्ज चुकाए बगैर भारत से भागकर यूके में रहने वाले भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को यूके की एक अदालत से बड़ा तगड़ा झटका लगा है. वह यूके में भारतीय बैंकों द्वारा दायर किए गए 1.55 अरब डॉलर यानी दस हजार करोड़ रुपये का मुकदमा हार गया है. आपको बता दें कि भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या से 1.55 अरब डॉलर से अधिक की वसूली के लिए यहां एक मामला दर्ज कराया था. इस मामले में यूके कोर्ट में माल्या की याचिका खारिज हो गई है. लंदन में जज एंड्र्यू हेनशॉ ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि आईडीबीआई बैंक सहित ऋण देनेवाले सभी बैंक भारतीय कोर्ट के फैसले को लागू करा सकते हैं. इससे बैंकों का वसूली का रास्ता साफ हो गया है.यही नहीं जज ने मंगलवार के फैसले पर अपील करने की इजाजत नहीं देते हुए माल्या की दुनिया भर में फैली संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश को बदलने की मांग को भी ठुकरा दिया है उल्लेखनीय है कि माल्या ने बंद हो चुकी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए करीब 1.4 अरब डॉलर का कर्ज भारतीय बैंकों से लिया और उन्हें चुकाए बगैर विदेश भाग गया.यूके की अदालत ने भारत के 13 बैंकों को माल्या से 1.55 अरब डॉलर की राशि वसूलने के पात्र माना हैं. अब भारतीय बैंक इंग्लैंड और वेल्स में माल्या की संपत्तियों को जब्त करने के फैसले को लागू करा सकेंगे. इस नए आदेश के चलते माल्या अपनी संपत्तियों को न तो बेच सकते हैं और न ही किसी तरह का सौदा कर सकते हैं. यह भी देखें फिल्म 'रंगीला राजा' में विजय माल्या और बाबा रामदेव बनकर आएंगे गोविंदा विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई की बड़ी कामयाबी