प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ SC पहुंचा माल्या, मांगी याचिका दाखिल करने की इजाजत

लंदन:  भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटिश की शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करने की इजाजत मांगी है. पिछले महीने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका लंदन उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी. बता दें कि माल्या पर भारत में धोखाधड़ी और धनशोधन से संबंधित मामले दर्ज हैं.

64 वर्षीय विजय माल्या के पास लंदन उच्च न्यायालय से आदेश आने के बाद ब्रिटिश शीर्ष अदालत में याचिका की इजाजत लेने के लिए 14 दिन का वक़्त था. हाईकोर्ट ने पिछले महीने 20 अप्रैल को अपना फैसला दिया था. माल्या ने लोअर कोर्ट वेस्टमिनस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रत्यर्पण के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. प्रत्यर्पण के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रही UK क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के प्रवक्ता ने भी विजय माल्या की तरफ से याचिका मिलने की पुष्टि करते हुए कहा था कि याचिका दाखिल कर दी गई है. जवाब के लिए हमारे पास 14 मई तक का समय है.

इससे पहले लंदन उच्च न्यायालय के फैसले से पिछले महीने विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता साफ हो गया था. हालांकि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद माल्या ने कहा था कि, 'मैं निश्चित तौर पर इस फैसले से निराश हूं. मैं अपने वकील की सलाह पर आगे भी कानूनी प्रकिया जारी रखूंगा.'

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