नई दिल्ली: सबसे सुप्रीम कोर्ट ने जन हितकारी योजनाओं में आधार कार्ड लागू करने को हरी झंडी दिखाई है. तब से इसकी अहमियत बढ़ गई है. इसी मामले में केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को मोबाइल सिम कार्ड से जोड़ने की समय सीमा निर्धारित कर दी है. अब फरवरी 2018 तक सिम को आधार से जोड़ना ज़रूरी कर दिया है. यदि इस अवधि तक यदि लिंक नहीं हुई तो वह बंद हो जाएगी. गौरतलब है कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेशित किया था कि वह एक वर्ष की अवधि में सभी मोबाइल टेलिफोन उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करे. इसके लिए उपभोक्ताओं के सत्यापन के लिए के लिए सिम कार्ड को उनके आधार से लिंक करने का आदेश लोकनीति फाउंडेशन एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के बाद दिया था. इस मामले में तत्कालीन सीजेआई जेएस खेहर ने खेहर ने मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान की अनिवार्यता पर बल दिया था. अन्यथा धोखाधड़ी से रुपए निकासी की आशंका जताई थी. बता दें कि अब सभी टेलीकॉम कंपनियां सभी उपलब्ध ग्राहकों का फिर से सत्यापन करेगी . सत्यापन आधार कार्ड आधारित E-KYC प्रोसेसर से होगा. सिम कार्ड्स के सत्यापन SMS से होंगे. टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहक को उनके नंबर पर सत्यापन कोड भेजेंगी. इससे कम्पनी यह सुनिश्चित करेगी कि सम्बंधित सिम कार्ड होल्डर उपलब्ध है या नहीं. इस प्रक्रिया के बाद टेलीकॉम कंपनियां E-KYC आरम्भ करेंगी. यह भी देखें अगर आपका आधार नहीं हुआ खाते से लिंक तो अपनायें ये तरीके हैदराबाद में आज GST काउन्सिल की 21वीं बैठक