नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली शराब घोटाला मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। गुरुवार को ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में प्रचार करने के लिए पर्याप्त 'स्वस्थ' हैं। दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल लौटने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, केजरीवाल ने जमानत की अवधि में एक सप्ताह का विस्तार मांगा है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसी को शनिवार तक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 1 जून तय की है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में नियमित जमानत मांगी है। उन्होंने चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत भी मांगी है। केजरीवाल ने अपने "अचानक वजन घटने के साथ-साथ उच्च कीटोन स्तर" को देखते हुए पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है, जो किडनी, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक कि कैंसर का संकेत है। AAP संयोजक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं, जिसने उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। 26 मई को प्रस्तुत अपनी नवीनतम याचिका में, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह जेल लौटने के लिए मूल रूप से निर्धारित तिथि 2 जून के बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। ED ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि, "वे (अरविंद केजरीवाल) हिरासत में नहीं हैं। वे आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका। उन्होंने सरेंडर करने की तारीख के बिलकुल नजदीक आने पर जमानत याचिका दायर की है, ताकि हमें बहुत कम समय मिले। उनका आचरण उन्हें आज किसी भी राहत का हकदार नहीं बनाता है।" दिल्ली की अदालत ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर ईडी से जवाब मांगा है। दिल्ली की अदालत ने नियमित जमानत लागू न होने की स्थिति में सीएम केजरीवाल को मेडिकल आधार पर जमानत देने पर भी ईडी से जवाब मांगा है। बुधवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की सात दिन की अवधि बढ़ाने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मार्च में गिरफ्तार किया था। बुधवार को खुद की तुलना स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से करते हुए आप संयोजक ने कहा, "मैं भगत सिंह का अनुयायी हूं। देश को बचाने के लिए अगर मुझे 100 बार जेल जाना पड़े तो मैं जाऊंगा।" 6 ईरानी पत्रकारों को सऊदी अरब ने नहीं करने दिया हज, गिरफ्तार कर भेजा वापस, शिया-सुन्नी देशों में फिर तनाव 'हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा..', दिल्ली के जल संकट पर बोलीं मंत्री आतिशी, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी गहरी खाई में गिरी शिव खोड़ी जा रही श्रद्धालुओं की बस, 7 लोगों की मौत, 25 घायल