'हमें नहीं पता, हाईकोर्ट जाइए..', LG द्वारा 5 विधायक मनोनीत करने पर SC का जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज (सोमवार को) जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल (LG) को विधानसभा में पांच विधायकों को मनोनीत करने के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि यह अधिकार उन्हें मिल सकता है या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। पीठ ने सिंघवी को सुझाव दिया कि उन्हें इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाना चाहिए, यह कहते हुए कि "हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए।"

यह सुनवाई उस समय हुई है जब जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। याचिकाकर्ता रविंदर कुमार शर्मा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 15, 15ए और 15बी को चुनौती दी है, जो उप राज्यपाल को विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित करने का अधिकार देती हैं। शर्मा का तर्क है कि यह प्रावधान निर्वाचित निकाय की संरचना को प्रभावित कर सकता है। सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है और यह चुनावी जनादेश के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि किसी पार्टी के पास 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें हैं और उप राज्यपाल पांच विधायकों को मनोनीत करते हैं, तो यह चुनावी संतुलन को पूरी तरह से बदल सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि उप राज्यपाल के पास ऐसे अधिकार होने के पीछे निश्चित कारण होना चाहिए। पीठ ने उच्च न्यायालय से इस मामले की जांच करने का सुझाव दिया और कहा कि याचिका चुनाव परिणाम आने से पहले दायर की गई थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी।

सिंघवी ने इस मामले में कोई महत्वपूर्ण घटना होने पर सुप्रीम कोर्ट में लौटने की अनुमति मांगी, लेकिन पीठ ने उत्तर दिया कि "अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए।" इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा।

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