चंडीगढ़: वर्तमान में डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत हिरासत में लिए गए खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से खडूर साहिब लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए सात दिनों के लिए रिहा होने की अनुमति मांगी है। अपनी याचिका में उन्होंने अदालत से नामांकन दाखिल करने के लिए उनकी अस्थायी रिहाई का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। वहीं, वैकल्पिक रूप से, उन्होंने चुनाव आयोग से जेल परिसर के भीतर उनके नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था करने को कहा है। इस पर जवाब दाखिल करते हुए पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि जेल अधीक्षक अमृतपाल सिंह की नामांकन प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, जो सोमवार तक पूरी हो जाएगी। नतीजतन, हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया। बता दें कि, अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख हैं, जो फ़िलहाल NSA के तहत जेल में बंद हैं। अस्थायी रिहाई का अनुरोध करने के अलावा, अमृतपाल सिंह ने डिब्रूगढ़ शाखा के माध्यम से तरनतारन में एचडीएफसी बैंक में एक बैंक खाता खोलने की अनुमति भी मांगी थी। साथ ही उन्होंने नामांकन फॉर्म भरने के लिए एक प्रस्तावक से मिलने की इजाजत देने को कहा था। सिंह को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था, जब उनके समर्थक पंजाब के अजनाला में एक पुलिस स्टेशन में घुस गए थे और उनके एक सहयोगी की रिहाई को लेकर पुलिस के साथ झड़प हुई थी। अमृतपाल सिंह ने खुद को खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के जैसा बना लिया है और एक महीने से अधिक समय तक वाहन बदलने और हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा देने के बाद मोगा में गिरफ्तार किया गया था। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला ऐतिहासिक रूप से सही - बॉम्बे हाई कोर्ट झारखंड के बाद MP में भी मिला कैश, अभी गिन नहीं पाई पुलिस, आयकर विभाग भी हुआ एक्टिव सांवलिया सेठ मंदिर में महज एक महीने में आया 10 करोड़ से अधिक का चढ़ावा, गिनती जारी, सोना-चांदी भी बाकी