'मोदी की बोटी-बोटी कर देंगे..', धमकाने वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर तय हुए आरोप

लखनऊ; उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के लिए एक नई मुश्किल आ गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में सहारनपुर की MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद अब इस मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा।

 

विशेष न्यायाधीश मोहित शर्मा की कोर्ट में इस मामले में कुल 19 लोगों के बयान दर्ज किए गए। यह मामला तब का है, जब इमरान मसूद ने करीब 10 साल पहले देवबंद के एक गाँव में आयोजित रैली के दौरान एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, "अगर नरेंद्र मोदी यहाँ आए, तो बोटी-बोटी कर दी जाएगी।" इस बयान में उन्होंने गुजरात और सहारनपुर की मुस्लिम जनसंख्या का उल्लेख भी किया था, जिससे मामला और गरमाया था। मसूद ने इस टिप्पणी में यह भी कहा था कि "यह गुजरात नहीं है, सहारनपुर है, यहाँ मुस्लिमों की काफी आबादी है, बोटी बोटी कर देंगे।"

इस संबंध में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट अदालत में पेश की थी, जिसमें 153A (जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर भेदभाव), 295A (धर्म का अपमान), 504 (जानबूझकर अपमान करना), 506 (धमकी देना), 3(1), 10 एससी/एसटी एक्ट और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम शामिल हैं। सरकारी वकील गुलाब सिंह ने बताया कि इन धाराओं के तहत यदि मसूद दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। 

अब अदालत में गवाहों की गवाही कराई जाएगी, जिसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि इमरान मसूद इस संकट से किस प्रकार निपटते हैं।

भारत-चीन बॉर्डर से हटने लगा तामझाम, मोदी-जिनपिंग के समझौते का जमीनी असर

दिल्ली से हैदराबाद जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, जानिए क्या है वजह?

अमरोहा में स्कूल वैन पर अंधाधुंध फायरिंग, अंदर मौजूद थे बच्चे, मचा हड़कंप

Related News