नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, जो 2017 के गोपनीयता फैसले, समलैंगिक विवाह मामले और अनुच्छेद 370 सहित कई प्रमुख फैसलों का हिस्सा थे, 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। 22 दिसंबर (शुक्रवार) शीर्ष अदालत में उनका अंतिम कार्य दिवस था। सेवानिवृत्ति के बाद, एक इंटरव्यू में, जस्टिस कौल ने राजनीति, न्यायपालिका, विपक्ष और कश्मीर में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की योजना सहित कई मुद्दों पर बात की। 26 दिसंबर को इंटरव्यू के दौरान, जस्टिस कौल ने कहा कि कई बार उनकी व्यक्तिगत राय न्यायिक विचारों से भिन्न होती थी, लेकिन उनका मानना था कि न्यायपालिका को जो कार्य करना है उसका एक स्वाभाविक प्रवाह है। उन्होंने कहा कि, 'हो सकता है कि मैं सभी निर्णयों से सहमत न होऊं। मैं राफेल फैसले में एक पक्ष में था और मेरी अपनी सोच यह है कि हमें (रक्षा) अनुबंधों पर निर्णय नहीं लेना है। ऐसे बहुत ही सीमित पैरामीटर हैं, जिनके आधार पर आप इन मुद्दों की जांच करते हैं। जमानत पर मेरे विचार काफी उदार और सरकार से बहुत अलग माने जाते हैं। न्यायिक नियुक्तियों पर भी मेरा दृष्टिकोण अलग है। वे सभी हमेशा थोड़े सख्त होंगे और यह काम का हिस्सा है। उन्हें किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है और न्यायपालिका का काम जाँच और संतुलन करना है। इसलिए यह उस कार्य का स्वाभाविक प्रवाह है जिसे न्यायपालिका को करना है।' जब उनसे पूछा गया कि क्या मौजूदा सरकार अधिक आक्रामक है और क्या न्यायपालिका ने सरकार को संदेह का लाभ दिया है, तो उन्होंने सरकार की कार्य प्रणाली पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसका चरित्र समाजवादी था। लेकिन अब वह एक कमजोर विपक्ष बन चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ''कमजोर विपक्ष के अभाव में न्यायालय तो विपक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता।'' जस्टिस कौल ने कहा कि, 'एक कमज़ोर विपक्ष भी एक समस्या है। संसद के विपक्ष में सांसदों की अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है। शायद सार्वजनिक धारणा में, यह राजनीतिक रूप से सरकार को संभालने में उनकी अक्षमता है। अब, अदालत को राजनीतिक रूप से सरकार को संभालने के लिए नहीं रखा जा सकता, अदालतें विपक्ष नहीं बन सकती।'' उन्होंने कहा कि, 'न्यायपालिका एक नियंत्रण और संतुलन है, लेकिन यह कहना कि देखो, सरकार यह गलत कर रही है और अब, आपको इसके बारे में कुछ करना होगा – गलत है। कभी-कभी हम अतीत को भूल जाते हैं। जब एक मजबूत कार्यपालिका होगी, तो न्यायपालिका को थोड़ा झटका लगेगा। 1990 के बाद से हमारे यहाँ गठबंधन सरकारें रही हैं। इसलिए न्यायपालिका अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्षम थी, मुझे लगता है कि कभी-कभी कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण भी कर लेती थी।' इस बीच साक्षात्कारकर्ता ने कथित तौर पर जल्दबाजी में बिना बहस के पारित किए गए कानून के संबंध में केंद्र पर अक्सर लगाए जाने वाले आरोपों पर भी प्रकाश डाला। जस्टिस कौल ने तब राय दी कि न्यायपालिका का कार्य सरकार के कार्य से अलग है और कितना पूर्व-परामर्श होना चाहिए, यह संसद का कार्य है। उन्होंने कहा कि, 'अब, इस सरकार के पास एक प्रणाली है जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से – परामर्श एक अलग तरीके से होता है। सार्वजनिक डोमेन में नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे।' जस्टिस कौल के मुताबिक, किसी कानून को लागू करने से पहले उसके कानूनी प्रभाव का अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि, 'हम कुछ मायनों में बहुत विभाजित समाज हैं। वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर या तो लोग सरकार के साथ हैं या फिर घोर सरकार विरोधी। ऐसी कई चीजें हैं जो सरकार करती है, जो अच्छी हैं, लेकिन शायद ऐसी चीजें हैं, जिनसे हम असहमत हो सकते हैं। यानी बीच का रास्ता अपनाना अधिक कठिन हो गया है।' अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की योजनाओं के बारे में बात करते हुए, जसटिस संजय किशन कौल ने कहा कि वह अब कश्मीर में अधिक समय बिताना चाहते हैं, जहां उनकी पुरानी संपत्ति है। उनका इरादा संपत्ति का पुनर्निर्माण करने और अपना अधिकांश समय केंद्र शासित प्रदेश में बिताने का है, जहां आतंकियों द्वारा उनका घर जला दिया गया था। उनका कहना है कि उन्हें घर के पुनर्निर्माण की अनुमति मिल गई है और जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि उनकी राजनीति में शामिल होने या सरकार द्वारा न्यायाधीशों को दी जाने वाली सेवानिवृत्ति (जैसे गवर्नर या राज्यसभा सांसद पद) के बाद की भूमिकाओं में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि, 'मैंने एक वकील और न्यायाधीश के रूप में लगभग 40 वर्षों तक ऐसा किया है। फिर गवर्नरशिप है और, जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, यह मेरी स्थिति से समझौता करता है। इसका मतलब है कि मैंने चीजें इसलिए कीं, क्योंकि मैं सरकार से कुछ चाहता था। भगवान की कृपा से, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं केवल अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए काम करूंगा। यदि कोई मध्यस्थता या राय मेरे रास्ते में आती है, तो मैं उसे उस गति से करूंगा जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन अन्यथा, मैं अपने पोते-पोतियों के साथ समय बिताना चाहता हूं।' बता दें कि, जस्टिस कौल को 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने से पहले, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। जम्मू कश्मीर में चीनी हथियारों से भारतीय सेना पर हमला कर रहे आतंकी, अब बड़े एक्शन की तैयारी में भारत 8 माह की गर्भवती पत्नी का भट्ठी में मुंह देकर चेहरा जलाया, फिर जो किया उसे जानकर काँप उठेगी रूह 'इस्लाम कबुलो या मारे जाओ..', गुरु गोबिंद सिंह के पूरे परिवार ने बलिदान दे दिया, पर अत्याचारी मुगलों में सामने सिर नहीं झुकाया