राहुल गांधी की नागरिकता पर क्या फैसला लिया? हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग पर केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को निर्धारित की। याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि अब इस मामले को देखने वाले वकील को हाल ही में सीनियर वकील का दर्जा मिला है, इसलिए सरकार इस मामले में नया वकील नियुक्त करेगी। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पहले सरकार को नए वकील का निर्देश लेने दिया जाए। इससे पहले 6 नवंबर को सुब्रमण्यम स्वामी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका के रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश किया था, और कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की याचिका जैसी ही है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश भी मांगे थे। 

याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता ली थी, जब वह बैकओप्स लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे, जो 2003 में ब्रिटेन में रजिस्टर्ड हुई थी। याचिका में दावा किया गया है कि इस कंपनी द्वारा 2005 और 2006 में भरे गए आयकर रिटर्न में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की बताई गई है। इसके अलावा, कंपनी ने 2009 में खुद को भंग करने के लिए जो अर्जी दाखिल की थी, उसमें भी राहुल की नागरिकता ब्रिटेन की बताई गई थी। 

याचिका में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी की ब्रिटेन की नागरिकता लेना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता कानून का उल्लंघन है। अनुच्छेद 9 के तहत, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रह सकता। केंद्र सरकार ने 2019 में राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोई स्पष्टता नहीं आई, जिस पर कोर्ट ने गृह मंत्रालय को इस मामले में फैसला लेने के लिए दिशा-निर्देश देने की बात की।

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