नई दिल्ली: आज, 29 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया. नई शिक्षा नीति (NEP 2020) की तीसरी सालगिरह के अवसर पर इस समागम का आयोजन किया गया, जो दो दिन चलेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने इस समारोह में उद्घाटन भाषण देते हुए शिक्षा जगत में होने वाले बड़े परिवर्तनों पर चर्चा की. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के 3 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने देशभर के बुद्धिजीवियों का आभार जताया, जिन्होंने इसे एक मिशन की रूप में लिया तथा आगे भी बढ़ाया. प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम श्री योजना (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के तहत राशि की पहली किस्त भी जारी की. पीएम श्री योजना के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ केंद्रीय विद्यालय संगठन/ नवोदय विद्यालय समिति के चयनित 6207 विद्यालयों को प्रथम चरण की पहली किस्त के रूप में 630 करोड़ रुपये से ज्यादा की केंद्रीय राशि हस्तांतरित कर दी है. क्या है पीएम श्री योजना? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देशभर के 14500 स्कूलों को पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा. केंद्र की इस योजना से 18 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा. खास बात यह है कि ये सभी स्कूल सरकारी होंगे, जिनका चयन प्रदेशों के साथ मिलकर किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर इसका ऐलान किया था. केंद्रीय कैबिनेट ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना 'पीएम श्री स्कूल' को मंजूरी दी है. पीएम श्री स्कूल अपने आसपास के अन्य विद्यालयों को मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करेंगे. दरअसल, साल 2022-23 से 2026 तक 5 सालों की अवधि के लिए पीएम श्री योजना के तहत 27360 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. कैसे चुने जाएंगे स्कूल? देशभर में पीएम श्री योजना के तहत 14,597 विद्यालयों का आदर्श विद्यालयों के रूप में चयन तीन चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा. सहायता प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रतिस्पर्धा होगी, पूरे देश में कुल विद्यालयों की संख्या की ऊपरी सीमा के साथ प्रति ब्लॉक अधिकतम दो स्कूलों (एक प्राथमिक और एक माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक) का चयन किया जाएगा. पीएम श्री स्कूलों के चयन और निगरानी के लिए स्कूलों की जियो-टैगिंग की जाएगी. प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5 / 1-8) एवं माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1-10 / 1-12 / 6-10 / 6-12) केंद्र / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों / स्थानीय स्व- यूडीआईएसई+ कोड वाले विद्यालयों को योजना के तहत चयन के लिए विचार किया जाएगा. बच्चा पैदा करने में असमर्थता, न तो नपुंसकता और न ही तलाक लेने का आधार- पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला मणिपुर हिंसा: हमले में घायल हुए भाजपा MLA वाल्टे से मिलीं स्वाति मालीवाल, बोलीं- उन्हें बिजली के झटके दिए गए तमिलनाडु: पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 8 लोगों की मौके पर मौत, कई मलबे में दबे, बगल में स्थित होटल ढहा