आखिर क्या है धारा 370 ? जिसके ख़त्म होने पर छाती पीट रहे हैं कश्मीर के अलगाववादी

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उच्च सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के एक खंड को छोड़कर कोई भी खंड लागू नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं क्या है धारा 370  और उसके प्रावधान के अनुसार मिलने वाले विशेष अधिकार ।

-धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिये। -इसी विशेष दर्ज़े के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्ख़ास्त करने का अधिकार नहीं है। -1976 का शहरी भूमि क़ानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता। - इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि ख़रीदने का अधिकार है। - यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते। - भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती। - जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिये धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिये गये थे। 

विशेष अधिकार 

- जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। - जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है। - जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। - जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है। - भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं। - भारत की संसद को जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यन्त सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है। - जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी। इसके विपरीत यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी। - धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई (RTI) और सीएजी (CAG) जैसे कानून लागू नहीं होते है। - कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है। - कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है। - कश्मीर में चपरासी को 2500 रूपये ही मिलते है। - कश्मीर में अल्पसंख्यकों [हिन्दू-सिख] को 16% आरक्षण नहीं मिलता। - धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। 

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