नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-NCR में 10 वर्षों पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। NGT अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि उसके आदेश के खिलाफ अपील को सर्वोच्च न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। बेंच ने कहा कि जैसा कि 18 जुलाई, 2016 के आदेश में कहा गया है, दिल्ली-NCR की सड़कों पर 10 वर्ष से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को चलने की इजाजत नहीं देने के सात अप्रैल, 2015 के आदेश के खिलाफ अपील को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। उसने कहा कि इन परिस्थितियों में, जिस संशोधन का आग्रह किया गया है, वह समीक्षा की श्रेणी में आता है। जिस आदेश के खिलाफ अपील पहले ही खारिज की जा चुकी है, उसकी समीक्षा की इजाजत नहीं दी जा सकती। याचिकाएं खारिज की जाती हैं। ट्रिब्यूनल ने हरियाणा राज्य में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (ICSE) से संबद्ध स्कूलों के संघ 'हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें NGT के आदेशों में संशोधन करने और अभियोग चलाने का आग्रह किया गया था। विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 12 साल से बड़े बच्चों को जल्द लगेगा कोरोना का टीका भारत पेट्रोलियम कॉर्प ने डीजल की डोर-टू-डोर डिलीवरी की शुरू 'शिवसैनिकों की वजह से बंद करना पड़ेगा राष्ट्रीय राजमार्ग का काम...', नितिन गडकरी ने CM उद्धव को लिखा पत्र