नई दिल्ली. कम्युनिकेशन का एक आसान जरिया बन चुकी व्हाट्सऐप पर भारत में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं. दिल्ली के एक वकील ने मोबाइल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप को लीगल नोटिस भेजा है. इस नोटिस में व्हाट्सऐप को 15 दिन में 'मिडल फिंगर' इमोजी हटाने के लिए कहा गया है. यह नोटिस गुरमीत सिंह ने भेजा है. गुरमीत दिल्ली कोर्ट में प्रेक्टिस कर रहे हैं. उन्होंने कहा 'मिडल फिंगर सिर्फ गैरकानूनी ही नहीं है, बल्कि अश्लील इशारा भी है. यह भारत में अपराध है.' नोटिस में वकील ने कहा 'मिडल फिंगर दिखाना ना सिर्फ अश्लील है, बल्कि बेहद जुझारू, आक्रामक, अश्लील इशारा है.' सिंह ने आगे कहा 'भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के मुताबिक यह अश्लील, अशिष्ट, महिलाओं को आक्रामक इशारों दिखाने के लिए एक अपराध है. किसी भी व्यक्ति द्वारा एक अश्लील, आक्रामक, अश्लील इशारे का उपयोग करना पूरी तरह से अवैध है.' उन्होंने कहा 'व्हाट्सऐप में इस तरह की मिडल फिंगर इमोजी का इस्तेमाल करना महिलाओं के प्रति अपराध को भी बढ़ावा देना है.' इमोजी एक डिजिटल तस्वीर होती है जिससे आप अपना आइडिया या इमोशन बयां करते हो. उन्होंने कहा यदि ऐप ऐसा नहीं करती है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस पर केस किया जाएगा. सावधान: फ्लिपकार्ट पर बिक रहा नकली माल इन स्मार्टफोन्स के लिए बंद हो जाएगा WhatsApp 15 जनवरी से पहले जियो के रिचार्ज पर मिलेगा ऑफर