मुंबई : ज़मीन- ज़ायदाद के मामले ऐसे होते हैं, जो बरसो बाद भी मुसीबत बनकर सामने आ जाते हैं. ऐसा ही कुछ रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ हो रहा है. साउथ मुंबई स्थित उनके घर ऐंटिलिया के बनने के 12 साल बाद राज्य वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन वापस मांगी है, क्योंकि यह ज़मीन गैर क़ानूनी ढंग से खरीदी गई है. उल्लेखनीय है कि जमीन का यह विवाद 2004 में भी सामने आया था. लेकिन अब महाराष्ट्र राज्य के वक्फ बोर्ड के सीईओ और अल्पसंख्यक विकास विभाग संयुक्त सचिव संदेश तडवी द्वारा इस मामले में शपथपत्र दायर करने से मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है. शपथपत्र के अनुसार ट्रस्ट के चेयरमैन और सीईओ ने 9 मार्च 2005 को जमीन बेचने का प्रस्ताव पास किया था. उसमें यह भी कहा गया है कि ट्रस्ट के चेयरमैन एक राजनीतिक व्यक्ति हैं. बता दें कि शपथपत्र में खुलासा किया गया है कि जमीन बेचने से पहले वक्फ बोर्ड की अनुमति की जरूरत होती है. इसके प्रस्ताव को पास करने के लिए बोर्ड का दो तिहाई बहुमत होना चाहिए.उसके बाद अनुमति अधिकृत राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, लेकिन किसी ने भी नियमों का पालन नहीं किया. शिक्षक अब्दुल माटिन ने 2007 में हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी. चीफ जस्टिस मंजूला चेलर की डिविजनल बेंच ने इस साल जुलाई में बोर्ड से इस मामले में जवाब मांगा था. अब तडवी द्वारा शपथपत्र देकर हाई कोर्ट से जमीन का अधिकार वापस मांगने से मामला दिलचस्प हो गया है .अब मामले की सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी. यह भी देखें जीईसी में कौन बना सबसे युवा उद्यमी मुनाफाखोरी रोकने वाले संगठन 'नापा' के नए अध्यक्ष नियुक्त