नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के कालकाजी और CR पार्क में मानव रहित बैरिकेड्स लगे होने के मामले में मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि वह इस मसले पर गौर करेगा. उच्च न्यायालय ने कहा कि मानव रहित बैरिकेड्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे लोगों को असुविधा भी होती है. उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए शहर में बैरिकेड्स लगाने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है. अदालत ने पुलिस के साथ दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी SDMC और दिल्ली सरकार को भी नोटिस भेजा है. दरअसल, दिल्ली के ही रहने वाले प्रकाश सिंह गोयल ने ये मुद्दा उठाया था. उन्होंने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा था. प्रकाश सिंह गोयल का कहना है कि कालकाजी और CR पार्क में मानव रहित बैरिकेडिंग लगाए जाने से ट्रैफिक जाम की दिक्कत होती है. उनका कहना है कि इन मानवरहित बैरिकेड का कोई मकसद नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बैरिकेडिंग को हटा देना चाहिए. बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम की दिक्कत देखने को मिलती है. कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान तो दिल्ली में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिली थी, मगर धीरे-धीरे स्थिति सामने होते ही राजधानी की सड़कें एक बार फिर खचाखच नजर आने लगी हैं. हिमाचल प्रदेश: फैक्ट्री ब्लास्ट में जिन्दा जल गई 7 महिलाएं, पीएम मोदी ने किया मुआवज़े का ऐलान हिमाचल हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, दो-दो लाख की मदद का ऐलान रूस-यूक्रेन विवाद पर राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, बोले- अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो...