नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल किया है कि वो तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से दिल्ली की जगह कोलकाता में क्यों नहीं पूछताछ कर सकता. अदालत के सवाल पर ED ने जवाब देने के लिए वक़्त मांगा. सुनवाई अगले मंगलवार को होगी. अदालत ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल सरकार को ये निर्देश दे सकते हैं कि कोलकाता में ED के अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि उन्हें पूछताछ करने में समस्या न हो. दरअसल, पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में जांच का सामना कर रहे TMC सांसद अभिषेक बनर्जी से अदालत ने कहा है कि वो कोलकाता में पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार हो. कोयला तस्करी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो कोलकाता में ED अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने और निर्बाध पूछताछ के लिए आदेश जारी करेगा. अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल अभिषेक बनर्जी इस मामले में गवाह है, कोई वांटेड आरोपी नहीं. वहीं, कोलकाता में पूछताछ करने को लेकर ED की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि कोलकाता में CBI अफसरों के घेराव और बदसलूकी की कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. इसके बाद अदालत ने कहा कि वह कोलकाता पुलिस को इस मामले में सुरक्षा को लेकर सभी तरह की मदद उपलब्ध कराने का आदेश भी दे सकती है. अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में गड़बड़ या चूक होने पर वो पश्चिम बंगाल सरकार को जवाबदेह भी ठहराएगी. 'दो बार तो PM बन गए, अब आगे क्या ?..', जब विपक्षी राजनेता ने पीएम मोदी से किया था सवाल उदयपुर पहुंचे भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस ने होटल में किया कैद, कहा- ऊपर से आदेश हैं 'प्रशांत किशोर से डरता है लालू यादव...', पप्पू यादव ने किया ये बड़ा दावा