मुंबई: गुरुवार (16 नवंबर) को बिना अनुमति के एक पुल के एक हिस्से का कथित तौर पर उद्घाटन करने के आरोप में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार रात आधिकारिक अनुमति के बिना लोअर परेल में डेलिसल ब्रिज के दूसरे कैरिजवे को खोलने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा ठाकरे के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। इस अधिनियम को BMC द्वारा अवैध माना गया क्योंकि पुल अभी भी अधूरा था और उपयोग के लिए सुरक्षित प्रमाणित नहीं था। नगर निकाय ने समय से पहले पुल का उपयोग करने वाले मोटर चालकों के लिए संभावित जोखिमों पर चिंता व्यक्त की। आदित्य ठाकरे के साथ-साथ सुनील शिंदे और सचिन अहीर के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143, 149, 336 और 447 के तहत दर्ज की गई थी। बता दें कि ये धाराएँ क्रमशः ग़ैरक़ानूनी जमावड़ा, दंगा, दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को ख़तरे में डालने वाले कृत्य और आपराधिक अतिचार से संबंधित हैं। डेलिसल ब्रिज, दक्षिण मुंबई और लोअर परेल के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक, आंशिक रूप से पहले जून में खोला गया था, करी रोड को लोअर परेल से जोड़ने वाला एक और चरण सितंबर में खोला गया था। 'महज दो घंटों में पहुंचेंगे जयपुर से दिल्ली..', राजस्थान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया प्लान 'रेलवे स्टेशन बनाने के लिए पेड़ काटने की अनुमति नहीं..', RVNL को कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया झटका MP के इस जिलें में हुआ सबसे ज्यादा मतदान, नरोत्तम मिश्रा बोले- 'BJP को वोट न देने का मतलब पाकिस्तान में जश्न मनना है'