बहराइच में क्यों टल गया बुलडोज़र एक्शन? हाई कोर्ट तक पहुंची बात

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। इससे संभावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। यूपी सरकार ने यह जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को दी। 

सोमवार, 18 नवंबर 2024 को इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई। सरकार ने एक याचिका के जवाब में कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ दी गई नोटिस फिलहाल वापस ले ली गई है। इस दौरान कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों पर नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई कर चुका है, तो दोबारा याचिका लगाने की क्या जरूरत थी? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की याचिकाओं से न्यायालय का समय बर्बाद होता है। 

हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है। तब तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपने मामले को बेहतर ढंग से पेश करने की भी हिदायत दी। मामला अक्टूबर 2024 का है, जब बहराइच के महाराजगंज इलाके में एक हिन्दू धार्मिक जुलूस पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला किया था। इस हमले में रामगोपाल मिश्रा नामक युवक की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रशासन ने इलाके में अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए थे, जिसमें अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी गई थी। 

इस घटना ने इलाके में साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया था। प्रशासन ने अवैध निर्माण को जुलूस पर हमले का कारण माना और कार्रवाई की तैयारी की थी। लेकिन कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने अचानक नोटिस वापस लेने का निर्णय लिया।  अब यह देखना बाकी है कि हाई कोर्ट की अगली सुनवाई में इस मामले पर क्या निर्णय आता है। हालांकि, सरकार का नोटिस वापस लेने का कदम इसे राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बनाता है। यह मामला स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखने और न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को भी रेखांकित करता है।

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