भरतपुर. पति की ह्त्या के आरोप में उम्रकैद की सज़ा काट रही महिला और उसके प्रेमी को ज़मानत मिल गई है. साक्ष्यों के अभाव में यह आदेश दिया गया है. भरतपुर स्थित बजरंग कोलोनी में अक्टूबर-2015 में कुसुमा ने अपने प्रेमी रामवीर गुर्जर के साथ मिलकर अपने पति प्रॉपर्टी डीलर सतीश जाट की ह्त्या कर दी थी. जिला न्यायालय भरतपुर द्वारा दोनों आरोपियों दोषी मानते हुये उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. अभियुक्तों ने फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की. न्यायाधीश एम रफीक एवं केसी शर्मा ने दोनों अधिवक्ताओं के तर्क सुनने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद दोनों की ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली. अभियुक्त रामवीर के वकील दिनेश पाठक का तर्क था कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो रामवीर, कुसुमा के बीच अवैध संबंधों की पुष्टि करता हो. ऐसा कोई गवाह भी नहीं जो दोनों अभियुक्तों के हत्या में शामिल होने की पुष्टि करता हो. वकील के तर्को से सहमत होते हुये न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्त गण को 25-25 हजार की ज़मानत और 50 हज़ार के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए. कुँए में पड़ा वृद्ध का शव मिला, ह्त्या की आशंका कोहरे का कहर- नदी में गिरी बस पर्यावरण मंत्री बोले- वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक, जानलेवा नहीं