अदालत पहलवान सुशील कुमार की विशेष आहार तथा सप्लीमेंट्स जेल के अंदर उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को निर्णय सुनाने वाली है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार एक युवा पहलवान को क़त्ल के केस में अपराधी है और जेल में बंद है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के उपरांत निर्णय सुरक्षित रख लिया। सुशील कुमार पर कत्ल, गैर इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप है और वह दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। याचिका में सुशील के वकील प्रदीप राणा, कुमार वैभव ने कहा कि उनका मुवक्किल आईसोलेट व्हे प्रोटीन, ओमेगा-थ्री कैप्सूल, जॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी4, मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते है। उन्होंने बोला कि इन आवश्यक वस्तुओं को देने से मना करने का सुशील के करियर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विशेष पोषण आहार तथा सप्लीमेंट उनकी सहित तथा प्रदर्शन को बनाए रखने के लिहाज से अत्यंत जरुरी है। जेल प्रशासन ने अदालत को कहा कि सुशील की चिकित्सीय अवस्था में फूड सप्लीमेंट या अतिरिक्त आहार के रूप में अतिरिक्त प्रोटीन की जरुरत नहीं है। इस पर आपत्ति जताते हुए सुशील के अधिवक्ता राणा ने कहा कि विशेष आहार तथा सप्लीमेंट की मांग सुशील कुमार के निजी खर्चे पर की गई है, इसका खर्च जेल अधिकारियों को वहन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बोला उनके मुवक्किल ने स्पष्ट किया है कि वह विशेष भाजन इत्यादि का खर्च स्वयं वहन करने वाले है, बता दें कि सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था और दो जून को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। नोरा फतेही ने पहने अजीबो गरीब कपड़े, फोटोज देख फैंस बोले- ऐसे कपड़े तो... केस दर्ज होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस शिंदे ने वकील जयश्री पाटिल से मांगी मांफी OMG! सो रही थी पत्नी फिर पति ने कर डाला ये काम....