नई दिल्ली : यह खबर उन बीमा पॉलिसी धारकों के लिए राहत का पैगाम लेकर आई है ,जिन्हें आधार से लिंक नहीं कराये जाने पर भुगतान न होने की चिंता सता रही थी.बीमा पॉलिसी के क्‍लेम लेने में आधार लिंकिंग बाधा नहीं बनेगी.इसके लिए बीमा कंपनियों ने बीच का रास्ता निकाल लिया है. उल्लेखनीय है कि भारतीय बीमा बिनियामक एंव विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने हाल में सभी बीमा पॉलिसी से आधार और पैन लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है.ऐसी दशा में पॉलिसीधारकों में इस बात को लेकर चिंता है, कि अगर वे अपनी बीमा पॉलिसी के तहत क्‍लेम करते हैं तो उनके क्‍लेम का भुगतान कैसे होगा, क्योंकि बीमा कंपनियां तुरंत सभी पॉलिसी को आधार और पैन से लिंक करने की स्थिति में नहीं हैं. बता दें कि इस बारे में जनरल इन्‍श्‍योरेंस काउंसिल (जीआईसी) के महासचिव एम चंद्रशेखरन ने बताया कि बीमा नियामक से पहले ही बात हो चुकी है. बीमा पॉलिसी को आधार और पैन से लिंक करने में थोड़ा समय लगेगा. नई बीमा पॉलिसी आधार नंबर और पैन नंबर लेने के बाद ही जारी की जाएगी, लेकिन चालू बीमा पॉलिसी का आधार के कारण क्लेम नहीं रुकेगा. स्वत्व के निपटारे के समय बीमा कंपनी पॉलिसीधारक से आधार नंबर ले लेगी और स्वत्व भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. हालाँकि जनरल बीमा कंम्पनियों में पालिसी को आधार से जोड़ना चुनौतीपूर्ण होगा,लेकिन इसका फायदा यह होगा कि इससे धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश जरूर लग जाएगा. यह भी देखें आधार और पैन से लिंक करने की अब इन्शुरेंस पॉलिसी की बारी आधार की संवैधानिक वैधता पर SC में सुनवाई आज