गुरुग्राम: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में पति का क़त्ल करने के मामले में अदालत ने पत्नी एवं उसके देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस ने कहा कि एक महिला ने चचेरे देवर की सहायता से अपने पति की हत्या कर दी थी. उन्होंने बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अदालत में जज तरूण सिंगल ने दोनों आरोपियों पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2019 में हुई हत्या के लिए महिला एवं उसके पति के चचेरे भाई को दोषी ठहराया था. पुलिस ने बताया, संदीप को सीही गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली सड़क पर गोली मारी गई थी. उन्होंने बताया कि उन्हें चिकित्सालय ले जाया गया मगर उपचार के चलते उसकी मौत हो गई. संदीप के भाई ने अपनी शिकायत में उसकी पत्नी ज्योति एवं सचिन पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने बताया कि शिकायत के पश्चात् सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अपराधियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तथा सभी सबूत इकट्ठा कर उसे कोर्ट में पेश किया गया. इस के चलते कई लोगों ने गवाही भी दी. शुक्रवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने दोनों अपराधियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई. 'आवारा पशु दिखने पर तुरंत गौशाला पहुंचाएं पटवारी', SDM के आदेश का पटवारी संघ ने किया विरोध मशहूर रैपर के 800 करोड़ के घर में भरा बारिश का पानी, वीडियो देख हैरत में पड़े लोग 15 साल पहले सद्दाम ने डरा-धमकाकर बनाया मुस्लिम, पूरा परिवार करता था प्रताड़ित, अब शाहीन ने की सनातन में घर वापसी