'महिला वकील कोर्ट में बाल न संवारें', इस कोर्ट के नोटिस पर मचा हंगामा

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे की अदालत का एक आदेश ख़बरों में बना हुआ है। पुणे की जिला अदालत ने महिला अधिवक्ताओं को लेकर एक नोटिस जारी किया था जिस पर विवाद हो गया। नोटिस पर हंगामा हुआ तो पुणे की जिला अदालत ने विवादित नोटिस वापस ले ली है। कहा जाता है कि संबंधित नोटिस में महिला अधिवक्ताओं के लिए ये कहा गया था कि वे अदालत में अपने बाल न संवारें।

बताया जा रहा है कि ये नोटिस पुणे की अदालत ने 20 अक्टूबर को जारी किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कथित नोटिस की फोटो ट्वीट की थी। इंदिरा जयसिंह ने नोटिस ट्वीट करते हुए लिखा था कि देखो, महिला अधिवक्ताओं के कारण किसका ध्यान भटक रहा है और क्यों। इंदिरा जयसिंह ने जो नोटिस ट्वीट की थी उसमें महिलाओं को अदालत में बाल संवारने से परहेज करने के लिए बोला गया था।

वही पुणे अदालत के इस नोटिस में लिखा था कि महिला अधिवक्ता अदालत में अपने बाल संवारती हैं जिसके कारण अदालत की कार्यवाही बाधित होती है। 20 अक्टूबर को पुणे की जिला अदालत के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी नोटिस को लेकर पुणे बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि उन्हें अब तक इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है। प्राप्त एक खबर के अनुसार, पुणे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट पांडुरंग थोर्वे ने इस प्रकार का कोई नोटिस मिलने से मना करते हुए कहा है कि उनके दफ्तर को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए जारी किया जाने वाला प्रत्येक नोटिस पुणे बार एसोसिएशन को भी भेजा जाता है। पुणे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने नोटिस प्राप्त होने से मना किया है। रिपोर्ट के अनुसार आपत्ति जताए जाने के पश्चात् शनिवार को नोटिस वापस ले लिए जाने की खबर दी है। पुणे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि शनिवार को दिवाली की छुट्टियां आरम्भ होने से पहले शुक्रवार को अदालत के कामकाज का आखिरी दिन था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मर्यादा बनाए रखने के लिए कोर्ट मानदंड सेट करने का काम करता है। आगे पुणे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक हम नोटिस नहीं देख लेते, तब तक इसे लेकर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

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