'पुरुषों जैसे कपड़े पहनने वाली महिलाओं को मिलेगी सजा..', इस मुस्लिम मुल्क में पारित हुआ कानून

कुआलालम्पुर: इस्लामी मुल्क मलेशिया में महिला विरोधी कानून पारित हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में महिला अधिकारों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। मलेशिया के एक स्टेट Terengganu की असेंबली में एक विवादित कानून पास किया गया है। इस कानून के तहत पुरुषों के कपड़े पहनने वाली महिलाओं को सजा देने का प्रावधान है। साथ में पति की जगह अन्य किसी मर्द से गर्भधारण करने को अपराध के दायरे में लाया गया है।

इस महिला विरोधी कानून को इस महीने की शुरुआत में पारित किया गया है। इस विवादित कानून के पारित होने से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और वे इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों का उल्लंघन करने पर 5,000 रिंगिट तक का जुर्माना, तीन साल की जेल या छह कोड़े मारना या फिर इन तीनों सजाओं में से दो सजाएं हो सकती हैं। 

ऑल वीमेन एक्शन सोसाइटी समेत 14 अधिकार समूहों का कहना है कि यह नया कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। Terengganu में जादू टोने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि Terengganu में मलेशियन इस्लामिक पार्टी की सरकार है, जो इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने का काम करती है। वहीं, मलेशिया के धर्म से संबंधित विभाग के एक अधिकारी सैतिफुल बहारी ममात का कहना है कि, ये नए कानून मुस्लिमों की भलाई के लिए हैं। 

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