आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी है. ताहिर हुसैन पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है. याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष की तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ इसलिए अग्रिम याचिका खारिज की जाती है. दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन ने किया आत्मसमर्पण, कहा- मैं तो खुद पीड़ित आपकी जानकारी के लिए बता दे कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ताहिर हुसैन ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. इस कोर्ट ने क्राइम एसआइटी से जवाब मांगा था. ताहिर पर आइबी कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या, हिंसा भड़काने, साजिश रचने समेत कई अन्य मामले दर्ज किए गए हैं. इस दिन अयोध्या जाएंगे उद्धव ठाकरे, पार्टी ने तैयारी की प्रांरभ अंकित शर्मा की हत्या में आरोपी ताहिर के उपर दर्ज तीन केस में से एक केस इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) कर्मचारी अंकित शर्मा का भी है.आरोप है कि ताहिर हुसैन के मकान में अंकित शर्मा की हत्या की गई थी. उस पर चाकुओं से अनगिनत वार किए गए थे. हालांकि, साफ नहीं है कि उस समय ताहिर मौके पर था या नहीं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान, कहा-जांच के लिए ईरान में लैब बनाया जाएगा... सिख छात्र की मौत पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, भाजपा यूथ विंग गुस्से में हुआ अनियंतित्र निर्भया के गुनहगारों के सभी कानूनी विकल्प ख़त्म, अब जारी हुआ 20 मार्च का डेथ वारंट