ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, नहीं मिला कोई भी वकील

आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी है. ताहिर हुसैन पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है. याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष की तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ इसलिए अग्रिम याचिका खारिज की जाती है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ताहिर हुसैन ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. इस कोर्ट ने क्राइम एसआइटी से जवाब मांगा था. ताहिर पर आइबी कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या, हिंसा भड़काने, साजिश रचने समेत कई अन्य मामले दर्ज किए गए हैं.

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अंकित शर्मा की हत्या में आरोपी

ताहिर के उपर दर्ज तीन केस में से एक केस इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) कर्मचारी अंकित शर्मा का भी है.आरोप है कि ताहिर हुसैन के मकान में अंकित शर्मा की हत्या की गई थी. उस पर चाकुओं से अनगिनत वार किए गए थे. हालांकि, साफ नहीं है कि उस समय ताहिर मौके पर था या नहीं.

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