रादौर (हरियाणा ) : नगरपालिका रादौर में रविवार को चुनाव होंगे . इसके लिए आज 22 सितंबर शुक्रवार की शाम को पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा. इसके बाद यदि कोई प्रत्याशी प्रत्याशी चुनाव प्रचार करता पाया गया तो नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. यह जानकारी नपा सचिव सुरेंद्र मलिक ने दी. इस बारे में नपा सचिव सुरेंद्र मलिक ने बताया कि चुनाव अधिकारी एसडीएम रादौर डॉ पूजा भारती के आदेशानुसार नपा चुनावों में 22 सितंबर की शाम पांच बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकेगा. इसके बाद चुनाव प्रचार करना नियमानुसार गलत माना जाएगा. इसके अलावा 22 सितंबर को सभी प्रत्याशियों को अपना चुनाव खर्च का रजिस्टर, बिल सहित चेक करवाना अनिवार्य होगा. प्रत्याशियों को खर्च की गई राशि के बिल साथ लगाने होंगे. उल्लेखनीय है कि रादौर नगर पालिका के लिए 24 सितंबर रविवार को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा. इस अवधि में मतदाता अपने मतदान केन्द्रों पर मतदान कर सकेंगे. मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने साथ अपना पहचानपत्र साथ लाने पर ही वह मतदान कर सकेंगे. मतदान के बाद तुरंत चुनाव परिणाम घोषित किये जाएंगे . यह भी देखें गुरदासपुर संसदीय उपचुनाव : पहले दिन नामांकन दाखिल करने नहीं पहुॅंचे प्रत्याशी DUSU में एनएसयूआई का दबदबा, राॅकी तुसीद बने अध्यक्ष