श्रीनगर: आतंकवादी यासीन मलिक ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में उसके लिए मौत की सजा की मांग करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से बहस करने और अपना बचाव करने का इरादा रखता है। मलिक ने न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और गिरीश कठपालिया की पीठ के उस सुझाव को खारिज कर दिया जिसमें कानूनी कार्यवाही में उसकी सहायता के लिए उसकी पसंद का वकील या न्यायमित्र नियुक्त करने का सुझाव दिया गया था। सुनवाई के दौरान मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट में उनकी शारीरिक उपस्थिति के दौरान कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं हुई और उन्हें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि वे हाई कोर्ट में भी शारीरिक रूप से उपस्थित न हो सकें। हालांकि, कोर्ट ने मलिक को 4 अगस्त, 2023 के अपने आदेश की याद दिलाई, जिसमें तिहाड़ जेल अधिकारियों को उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश करने के बजाय वर्चुअल रूप से पेश करने का निर्देश दिया गया था। बेंच ने मलिक से वकील नियुक्त करने के अपने सुझाव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि मामले में मलिक की ओर से "पर्याप्त सुनवाई" की आवश्यकता है, जो वर्चुअल उपस्थिति के माध्यम से संभव नहीं हो सकती है। अदालत ने मलिक को यह तय करने के लिए समय दिया कि क्या वह एनआईए की याचिका का जवाब देना चाहते हैं या प्रासंगिक केस कानूनों के साथ लिखित तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं। अदालत ने कहा, "वह फिर से विचार कर सकते हैं और सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत को सूचित कर सकते हैं।" 4 अगस्त, 2023 का आदेश तब आया जब अधिकारियों ने अदालत के 29 मई के आदेश को संशोधित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मलिक की शारीरिक उपस्थिति की अनुमति दी गई थी। अदालत ने निर्देश दिया कि मलिक को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुरूप वर्चुअल तरीके से पेश किया जाए, जिसमें कहा गया था कि मलिक को न तो तिहाड़ जेल से ले जाया जा सकता है और न ही राष्ट्रीय राजधानी के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाया जा सकता है। एनआईए ने पिछले साल मई में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की गई थी, क्योंकि निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मलिक को 2017 में कश्मीर में आतंकी फंडिंग, आतंकवाद फैलाने और अलगाववादी गतिविधियों के आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाया गया था। महाराष्ट्र में आग की दो घटनाएं, पुणे में भभकी बस, कोल्हापुर में थिएटर 'छात्राओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने का अधिकार..', SC ने हिजाब/बुर्के पर से रोक हटाई, तिलक-बिंदी पर उठाए सवाल पेरिस ओलिंपिक में पदक दिलाने वाले अमित रोहिदास को 4 करोड़ देगी ओडिशा सरकार, सपोर्टिंग स्टाफ के लिए भी बड़ा ऐलान