लखनऊ: बलात्कार के एक मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को उत्तर प्रदेश विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है। गोंड सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। 2014 में एक नाबालिग से बलात्कार का आरोपी पाए जाने के बाद शुक्रवार को गोंड को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। सोनभद्र में एमपी-एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अहसान उल्लाह खान द्वारा सुनाए गए फैसले में गोंड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायाधीश ने कहा कि यह राशि बलात्कार पीड़िता को दी जाएगी। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई है। घटना 2014 की है जब बलात्कार पीड़िता के भाई की शिकायत पर गोंड के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। महाकाल की नगरी से तय होगा दुनिया का समय, खुद CM मोहन यादव ने कही ये बड़ी बात 'धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करना क्रूरता नहीं है...', मामले पर दिल्ली HC ने की अहम टिप्पणी अमेरिका में हिन्दू मंदिर पर लिखे मिले खालिस्तानी नारे, भारत ने की जांच की मांग