CAA : हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों को नहीं छोड़ेगी योगी सरकार, HC के फैसले के बाद बनाया नया प्लान

भारत में नागरिकता संशोधन कानून का सबसे ​अधिक विरोध देखने को मिला है. इस कानून के विरोध ने हिंसक रूप ले लिया था. वही, प्रदर्शन करने वालों से सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने से जुड़े होर्डिंग्स के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है. राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है. सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानूनी विशेषज्ञों से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका तैयार करने को कहा है. याचिका इसी सप्ताह दायर की जाएगी.

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इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि लखनऊ में सडक के किनारे होर्डिंग्स पर आरोपियों की तस्वीरें और व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित करने का सरकार का कदम उनकी गोपनीयता में एक अनुचित हस्तक्षेप है. अदालत ने राज्य सरकार को पोस्टर हटाने के साथ ही इस पर 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की जांच कर रहे हैं. यह जांच की जा रही है कि पोस्टर हटाने के लिए किस आधार पर आदेश पारित किया गया है. हमारे विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार तय करेगी कि कौनसा विकल्प अपनाना है. मुख्यमंत्री को फैसला लेना है, लेकिन यह जरूर है कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा.

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