बहराइच में 23 अक्टूबर तक नहीं चलेगा योगी सरकार का बुलडोज़र, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहराइच के महसी में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद इस्लामी कट्टरपंथियों से जुड़े आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाने की योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्थगित करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा है कि बुधवार, 23 अक्टूबर 2024 तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

मंगलवार, 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने स्पष्ट किया कि बुधवार तक किसी भी नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद दंगा आरोपितों के घर गिराने के नोटिस का जिक्र हुआ। इस संदर्भ में याचिका रविवार, 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।

इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन व्यक्तियों को 15 दिन का समय दिया था, जिन्हें घर गिराने का नोटिस मिला था। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि यूपी सरकार 17 सितंबर 2024 की अवमानना का खतरा उठाती है, तो यह पूरी तरह से उनकी इच्छा होगी।  सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाएगी। 

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