कर्मचारियों को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, बोनस को लेकर आदेश जारी

लखनऊ: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दीवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णकालिक अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का ऐलान किया है। इससे करीब 15 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 

सरकार के निर्देश के अनुसार, इन सभी कर्मचारियों को सात हजार रुपये का तदर्थ बोनस उनकी दीवाली से पहले के वेतन के साथ दिया जाएगा। साथ ही गेस्ट लेक्चरर और विषय विशेषज्ञों के लिए भी अक्टूबर का मानदेय 30 अक्टूबर तक जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।आदेश में कहा गया है कि दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे अवकाशों को देखते हुए अक्टूबर का वेतन और मानदेय 30 अक्टूबर तक जारी किया जाए। यह बोनस राज्य निधि से सहायता प्राप्त कर्मचारियों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतन भोगियों के लिए लागू होगा। 

हालांकि, जिन कर्मचारियों के खिलाफ किसी आपराधिक मुकदमे में दंड मिला है या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है, उन्हें तदर्थ बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों के दोषमुक्त होने तक उनका बोनस रोका जाएगा। तीन साल से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को भी बोनस दिया जाएगा। 

बोनस की 75 प्रतिशत राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत नकद मिलेगी। जिन कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता नहीं है, उन्हें यह राशि एनएससी के रूप में या पीपीएफ में जमा की जाएगी। वहीं, जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2024 तक हो चुकी है या 30 अप्रैल 2025 तक होगी, उन्हें पूरा बोनस नकद दिया जाएगा।

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