लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासन को सड़कों पर और सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर इनकी फेहरिस्त शासन को भेजने के लिए कहा था. अब राज्य की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है. जानकारी के अनुसार, यूपी में अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कानून बनाया जाएगा. बताया जा रहा है कि विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार यह कानून ला सकती है. इस कानून में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थलों पर यदि धार्मिक स्थल बनाया गया हो तो ऐसे में 3 साल तक की सजा हो सकती है. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने सीएम योगी को प्रस्तावित कानून का मसौदा सौंप दिया है. प्रस्तावित कानून के मसौदा में अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाने पर तीन साल तक की कैद की सिफारिश की गई है. आयोग ने तीन श्रेणियों का प्रस्ताव दिया है. प्रथम श्रेणी में एक निर्धारित तिथि के पहले बने धार्मिक स्थलों को नियमित करने की अनुशंसा की गई है, जिसमें ट्रैफिक को लेकर कोई बाधा नहीं हो. दूसरी श्रेणी में ऐसे धार्मिक स्थलों को स्थानांतरित कराने या छोटा कराने की सिफारिश की गई है. जबकि, तीसरी श्रेणी में एक निश्चित तिथि के बाद बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने की अनुशंसा की गई है. जानिए क्या है अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के पीछे का इतिहास? लखनऊ में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी पॉजिटिव पाया गया शख्स, जल्द लगने वाली थी दूसरी डोज अगले वित्त वर्ष में भारत को 11 प्रतिशत बढ़ने की जरूरत: नीति आयोग वीसी