भारत सरकार ने आधार का दायरा बढ़ाते हुए इसे बैंको सहित अन्य सभी सेक्टर में जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमे पारदर्शिता को बनाने के लिए पैन कार्ड से भी आधार को लिंक किया जा रहा है. ऐसे में यदि आपका पैन कार्ड भी आधार से लिंक नही है तो यह किसी भी काम का नही रहेगा. इस काम के लिए सरकार ने साल कि 31 दिसंबर की तिथि तय की है. जिससे पहले पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है. तय सीमा के अंदर पैन कार्ड आधार से नही जोड़ने पर पैन नंबर 31 दिसंबर के बाद अवैध हो सकते हैं. इसके बारे में एक सरकारी अधिकारी द्वारा दी गयी जानकारी में बताया गया है कि सरकार 12 अंकों के इस बायोमीट्रिक आईडेंटिटी प्रोजेक्ट के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाना चाहती है. जिसमे पेन कार्ड को आधार से लिंक किया जायेगा. सरकार का कहना है कि पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है, इनमें से कई पैन कार्ड धोखे से प्राप्त किए गए हैं, लेकिन आधार की यूनीक आईडेंटिटी नंबर से इसकी जांच की जा सकती है. इसके बारे में अधिक जानकारी incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर ले सकते हो. बिना आधार फोन नंबर होगा गैरकानूनी, ऐसे आधार से लिंक करें मोबाइल अब मोबाईल नम्बर के लिए भी आधार अनिवार्य की तैयारी डिग्रियों में फर्जीवाड़ा पर लगाम के लिए छात्रों के सर्टिफिकेट में फोटोग्राफ और आधार प्रणाली होगी शामिल