नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाना है। मगर बजट प्रस्तुत होने के पहले सर्वोच्च न्यायालय में आम बजट के खिलाफ याचिका दायर की गई है याचिका के खिलाफ सुनवाई 23 जनवरी को होगी। मिली जानकारी के अनुसार अभिभाषक एमएल शर्मा ने अपील की और कहा कि इस मामले में विधि सम्मत कार्य किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर कहा गया है कि उक्त बजट के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में सुनवाई की गई।
उक्त सुनवाई में सीजेआई द्वारा याचिकाकर्ता से प्रश्न किए गए थे। इन याचिकाओं को लेकर जस्टिस जेएस खेहर ने प्रश्न किए थे कि सरकार ने संविधान के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा। किन प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया और किन बातों का उल्लंघन किया गया है इसे लेकर आप जानकारी दीजिए।
याचिकाकर्ता ने कहा कि न्यायालय का कोई आधार मिलता है तो फिर न्यायालय को नोटिस जारी किया जा सकता था। इस मामले मे अभिभाषक एमएल शर्मा ने अपील करते हुए कहा कि विधि के अनुसार बजट नए वित्तीय सत्र में पेश किया जाता है इतना ही नहीं 5 राज्यों में जो निर्वाचन कार्य होना है इसे देखते हुए बजट पेश नहीं किया जाए। बजट प्रस्तुतिकरण को याचिकाकर्ता ने रोकने की मांग की है।