नई दिल्ली : डीडीए की ज़मीन पर बनी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों के लिए यह राहत वाली खबर है कि अब फीस बढ़ाने से पहले ऐसी स्कूलों को सरकार से अनुमति लेना पड़ेगी. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक स्कूलों की याचिका खारिज कर दी है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने डीडीए से जमीन ली है तो आपको नियमों का पालन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप इस तरीके से फीस बढ़ाना चाहते हैं, तो डीडीए की जमीन को वापस कर दीजिए.
गौरतलब है कि गत 19 जनवरी 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि डीडीए की जमीनों पर बने पब्लिक स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी होगी. क्योंकि जमीन देने के समय ये शर्त रखी गई थी.पब्लिक स्कूलों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में करीब 400 स्कूल हैं जो डीडीए की जमीन पर चल रहे हैं.
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