नई दिल्ली : दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बार फिर खुश होने का सबब मिल गया है, क्योंकि दिल्ली और नोएडा को आपस में जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाइवे को सुप्रीम कोर्ट ने टोल फ्री जारी रखने के आदेश दिए हैं.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखने का फैसला किया है.
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दे चुका है. इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कैग से स्पेशल रिपोर्ट मांगी थी. अब कैग ने इस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 8 हफ्तों का समय मांगा है.इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इलाहाबाद ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि डीएनडी पर टोल की अवैध वसूली हो रही है. कोर्ट ने कहा कि लागत से ज्यादा वसूल चुके हो इसलिए इसे अब बंद किया जाना चाहिए.
बता दें कि वर्ष 2001 में डीएनडी पर वाहनों का आगमन शुरू हुआ था. इससे पहले इसको बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण और नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के बीच समझौता हुआ था.इस समझौते को खत्म कर डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर टोल वसूलने पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी.
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