नई दिल्ली: हालही में अदालत ने एक बड़ा खुलासा किया है, बताते चले कि अदालत ने दिल्ली में एक महिला के साथ शादी का जूठा वादा करने और शारीरिक संबंध बनाने वाले एक शख्स को रिहा कर दिया है. अदालत ने कहा कि शारीरिक संबंध सहमति से बनाये गये थे और शिकायतकर्ता इस कृत्य का परिणाम जानती थी.
अदालत ने इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए कहां कि आरोपी ना तो शादी करने के लिए राजी था और ना ही वह महिला का फोन उठाता था. उसके बाद न्यायाधीश ने कहा, शिकायतकर्ता 26 साल की है और स्नातक है. आरोपी ने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये. शादी से पहले शिकायतकर्ता ने आरोपी के साथ शारीरिक रिश्ते बनाने की सहमति दे दी. वह अपने कृत्य का परिणाम जानती थी कि आरोपी उससे शादी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है.’
न्यायाधीश ने उसी मुद्दे पर आगे कहा कि, आरोपी ‘ना तो शादी के लिए राजी हुआ और ना ही उसने उसका फोन उठाया. शिकायतकर्ता के उक्त आरोपों पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.’ आरोपी को जमानत देते हुए न्यायाधीश कहां, ‘आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है. उसके पास से कोई भी उल्लंघनकारी सामग्री नहीं मिली. वह दिल्ली का स्थायी नागरिक है. उसके फरार होने या न्याय से दूर जाने की कोई संभावना नहीं है.’
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