एक्सीडेंट में तबाह हुए परिवार को मिला एक करोड़ का मुआवजा

एक्सीडेंट में तबाह हुए परिवार को मिला एक करोड़ का मुआवजा
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ये घटना आज से 25 वर्ष पहले की है जब एक सड़क दुर्घटना के दौरान एक इंजीनियर का परिवार पूरी तरह हो गया था. हम आपको बता दे कि इस घटना में तबाह हुए उस इंजीनियर के परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरे 1 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि 25 साल पहले हुई उस दुर्घटना में पति-पत्नी और एक बच्चे हमेशा के लिए दिव्यांग हो गए थे. जबकि इसी दुर्घटना के दौरान उनके एक बच्चे की मौत भी हो गई थी. 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट के द्वारा तय की गई मुआवजे की राशि को अपर्याप्त बताया और इसे करीब तीन गुना तक बढ़ाने का आदेश दिया है.

आपको बता दे कि ये घटना 1993 की है जब अजमेर के पास हुई इस सड़क दुर्घटना में 33 साल के पेशे से इंजीनियर शशिकांत बगरिचा पूरी तरह से दिव्यांग हो गए थे. इसके लिए पहले पीड़ित परिवार को केवल छह लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था.किन्तु बाद में इसे राजस्थान कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए मुआवजे की रकम बढ़ाकर 23 लाख रुपये कर दी थी. 

बाद में पीड़ित के परिवार वालो ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाने का फैसला किया.इस पर न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की न्यायपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 'शशिकांत पूरी तरह से दिव्यांग हो चुका है व उसे नियमित रूप से इलाज कराना जरुरी है .ऐसे में कोर्ट ने कहा कि 'मुआवजे की रकम अपर्याप्त व अनुचित है'.

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